क्या भाजपा सरकार 'योग्य उम्मीदवार' न मिलने का बहाना बनाकर रफ़्ता-रफ़्ता इस संविधानप्रदत्त अधिकार को ख़ारिज करने की योजना बना रही है?
‘उच्च शिक्षण संस्थानों में भारत सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के दिशानिर्देश’ यह निर्धारित करते हैं कि एसटी, एससी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को ‘अनारक्षित’ घोषित किया जा सकता है, अगर इन श्रेणियों के पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध न हों. यूजीसी अध्यक्ष ने आरक्षण हटाए जाने से इनकार किया है.
राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री सुभाष सरकार ने बताया कि पिछले पांच सालों में 6,901 ओबीसी, 3,596 एससी और 3,949 एसटी छात्रों ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों से ड्रॉपआउट किया. इसी अवधि में 2,544 ओबीसी, 1,362 एससी और 538 एसटी छात्र आईआईटी छोड़कर गए.
शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने राज्यसभा में बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 6,229 पद जबकि ग़ैर-शिक्षण श्रेणी में 13,782 पद ख़ाली हैं. आईआईटी में शिक्षकों के 3,230 व ग़ैर-शिक्षण वर्ग में 4,182 पद रिक्त हैं. इसके अलावा आईआईएम में शिक्षकों के 403 पद ख़ाली हैं.
राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में देश के शीर्ष सात आईआईटी से ग्रेजुएशन के दौरान ही पढ़ाई छोड़ने वाले आरक्षित श्रेणी के लगभग 63 फ़ीसदी छात्रों में लगभग 40 फ़ीसदी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय से आते हैं. वहीं, कुछ संस्थानों में ऐसे छात्रों का प्रतिशत 72 तक है.
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में बताया कि देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, भारतीय विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान तथा भारतीय विज्ञान संस्थान में अनुसूचित जाति श्रेणी में 2,608, अनुसूचित जनजाति श्रेणी में 1,344 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 4,821 पद रिक्त हैं.