दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू प्रशासन से कहा कि जब अनिवार्य अटेंडेंस का मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो फिर छात्रों से हलफ़नामा लेने की क्या ज़रूरत थी.
अनिवार्य उपस्थिति के विरोध में ऐड-ब्लॉक के पास वाली सड़क को ब्लॉक करने पर जेएनयू प्रशासन ने एनएसयूआई की छात्र इकाई के चार सदस्यों पर 20-20 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया.