इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को एक महिला पुलिस कॉन्स्टेबल के आवेदन पर निर्णय लेने का आदेश दिया, जिसने लिंग परिवर्तन सर्जरी (एसआरएस) की अनुमति मांगी थी. याचिका के अनुसार, बीते 11 मार्च को उन्होंने सर्जरी के लिए आवश्यक मंज़ूरी के लिए डीजीपी को आवेदन दिया था.
गुजरात के साबरकांठा ज़िले का मामला. महिला के पिता की मृत्यु के बाद परिवार ने महिला को उनकी मर्ज़ी से विवाह करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय महिला ने इस साल फरवरी में अपने प्रेमी से शादी की. फैसले से नाराज़ महिला के चाचा ने उसके पति और ससुर पर हमला किया और महिला को अगवा कर लिया था.
केंद्र सरकार ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह प्रथा आईपीसी और पॉक्सो क़ानून के तहत एक दंडनीय अपराध है. इस प्रथा पर 42 देशों में प्रतिबंध है.