इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरधार्मिक विवाह करने वाले युवक-युवती को एक साथ रहने की मंज़ूरी देते हुए कहा कि महिला अपने पति के साथ रहना चाहती है. वह किसी भी तीसरे पक्ष के दख़ल के बिना अपनी इच्छा के अनुसार रहने के लिए स्वतंत्र है.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा धर्मांतरण विरोधी क़ानून लागू किए एक महीने हो चुके हैं. इसके तहत शादी के लिए छल-कपट, प्रलोभन या बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराए जाने पर अधिकतम 10 साल के कारावास और जुर्माने की सज़ा का प्रावधान है. उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां ये ऐसा क़ानून लागू हुआ है.
यूपी के बिजनौर ज़िले की घटना. 14 दिसंबर को नाबालिग दलित लड़की एक दोस्त के साथ रात में अपने एक अन्य दोस्त की जन्मदिन पार्टी से पैदल घर लौट रही थी कि कुछ लोगों ने कथित तौर पर इन दोनों का पीछा किया और इनकी डंडों से पिटाई की.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई विशेष बैठक में इसे हरी झंडी दी गई. विधेयक में सामूहिक धर्म परिवर्तन कराए जाने पर कम से कम पांच साल और अधिकतम दस साल के कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. इस अधिनियम के तहत दर्ज मामले ग़ैर-ज़मानती होंगे.
योगी आदित्यनाथ सरकार के नए क़ानून का उद्देश्य केवल ध्रुवीकरण नहीं बल्कि स्त्रियों को उनके अधिकारों और अपने लिए निर्णय लेने की उनकी क्षमता से उन्हें वंचित करना भी है.
पुलिस का कहना है कि दलित नाबालिग लड़की के पिता के कहने पर एफ़आईआर दर्ज की गई है, जबकि पिता ने इस बात से इनकार किया है. उन्होंने मामले को राजनीतिक रूप देने के लिए गांव के प्रधान पर आरोप लगाया है. हालांकि प्रधान ने उनके आरोपों को ख़ारिज करते हुए कहा है कि उन्होंने केस दर्ज कराने में उनकी मदद की थी.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 19 साल की एक युवती के पिता की याचिका पर सुनवाई करते यह टिप्पणी की. पुलिस के अनुसार, युवती ने अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन कर विवाह किया था और अपने पिता के घर नहीं लौटना चाहतीं.
दिल्ली के एक वकील ने बताया कि उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले स्थित जलेसर की महिला की उनकी इच्छा से धर्म परिवर्तन कराकर शादी करवाने में मदद की थी. डर की वजह से दंपति लापता हो गए हैं. आरोप है कि उनकी तलाश में उत्तर प्रदेश पुलिस ने वकील के परिवार के लगभग दस सदस्यों को गिरफ़्तार किया है.
उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम युवक और हिंदू युवती ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न सिर्फ उनके परिवार बल्कि यूपी पुलिस से भी सुरक्षा देने की मांग की है. दिल्ली सरकार द्वारा सुरक्षा का भरोसा दिलाए जाने के बाद दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है.
पांच दिसंबर को मुरादाबाद में पुलिस ने नए धर्मांतरण क़ानून के तहत 25 वर्षीय राशिद और उनके भाई सलीम को गिरफ़्तार कर राशिद की गर्भवती पत्नी पिंकी को नारी निकेतन भेज दिया था. पिंकी ने वहां इंजेक्शन देकर गर्भपात किए जाने का आरोप लगाया था, जिससे प्रशासन और सरकारी डॉक्टरों ने इनकार किया था.
उत्तर प्रदेश के नए धर्मांतरण विरोधी क़ानून के तहत शाहजहांपुर ज़िले का यह पहला मामला है. महिला का आरोप है कि युवक ने हिंदू के तौर पर ख़ुद की उनसे पहचान कराई. बाद में धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करने का दबाव बनाया.
मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले के कांठ कस्बे का है. बीते पांच दिसंबर को यहां पुलिस ने नए धर्मांतरण क़ानून के तहत 25 वर्षीय राशिद और उनके भाई को गिरफ़्तार कर लिया था. राशिद को जब पुलिस ने गिरफ़्तार किया उस वक़्त वह अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे थे.
उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर का मामला. मुस्लिम युवक के ख़िलाफ़ पहले से शादीशुदा महिला से शादी करने को लेकर धर्मांतरण विरोधी क़ानून के तहत मामला दर्ज किया गया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहा कि महिला वयस्क हैं और वह अपना भला-बुरा अच्छी तरह समझती हैं.
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया ‘लव जिहाद' कानून और कुछ नहीं मनुस्मृति का ही नया रूप है, जो महिलाओं को समुदाय की संपत्ति मानकर ग़ुलाम बनाता है और संघर्षों से हासिल किए हुए अधिकारों को फिर छीन लेना चाहता है. यह जितना मुस्लिम विरोधी है, उतना ही हिंदू महिलाओं और दलितों का विरोधी भी है.
मामला मुरादाबाद का है, जहां पांच दिसंबर को पुलिस ने नए धर्मांतरण क़ानून के तहत 25 वर्षीय राशिद और उनके भाई को गिरफ़्तार कर राशिद की गर्भवती पत्नी पिंकी को नारी निकेतन भेज दिया था. पिंकी ने वहां इंजेक्शन देकर गर्भपात किए जाने का आरोप लगाया है, हालांकि डॉक्टरों ने ऐसा होने से इनकार किया है.