शादी के बाद परिवार की धमकियों का सामना कर रहे एक दंपत्ति को पुलिस सुरक्षा देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित है. यहां तक कि परिवार के सदस्य भी ऐसे वैवाहिक संबंधों पर आपत्ति नहीं कर सकते हैं.
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ‘लव जिहाद’ पर एक सवाल के जवाब में भाजपा की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ने कहा कि अगर दो लोग विशुद्ध रूप से प्रेम के लिए एक साथ आए हैं, तो इसका सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन अगर इसके पीछे कोई कड़वाहट और चालाकी है तो इसे अलग तरह से देखा जाना चाहिए.