शामली की एक महिला द्वारा परिवार की इच्छा के विरुद्ध शादी के मामले में यूपी पुलिस ने सितंबर 2021 में उनके पति के भाई और पिता को दिल्ली पुलिस को सूचित किए बिना गिरफ़्तार किया था. हाईकोर्ट ने मामले को बंद करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों द्वारा शुरू से अंत तक दिया गया हर दस्तावेज़ जाली है.
यूपी पुलिस द्वारा शामली की एक लड़की के परिवार की इच्छा के विरुद्ध शादी के मामले में लड़के के भाई और पिता को दिल्ली से स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना गिरफ़्तार करने पर हाईकोर्ट ने पुलिस की कड़ी फटकार लगाई थी. इसके बाद दो पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था.
यूपी पुलिस ने शामली की एक लड़की के परिवार की इच्छा के विरुद्ध शादी के मामले में लड़के के भाई और पिता को दिल्ली से स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना गिरफ़्तार किया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने तब यूपी पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई की बात कहते हुए उसे काफ़ी फटकारा था.
यूपी पुलिस पर आरोप है कि उसने एक लड़की के परिवार की इच्छा के विरुद्ध शादी करने के मामले में लड़के के भाई और पिता को दिल्ली से दिल्ली पुलिस को सूचित किए बिना गिरफ़्तार किया है और पिछले डेढ़ महीने से उनका कोई पता नहीं चल रहा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे लेकर यूपी पुलिस को फटकारते हुए कहा कि अगर ज्ञात हुआ कि दिल्ली पुलिस को बताए बिना ऐसा किया गया है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी.