द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान दर्ज किए गए 1.40 लाख से अधिक मामलों में से मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने वाले मामलों को वापस लिया जाएगा.
दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में पहला फैसला सुनाते हुए सुरेश नामक व्यक्ति को बरी कर दिया. उनकी बहन ने दावा किया कि पुलिस ने मास्क नहीं पहनने के कारण उन्हें पकड़ा था. जब उसके माता-पिता थाने गए तो पुलिस ने उन्हें मास्क लगाने का महत्व बताते हुए डांटा था. अगले दिन सुरेश को तिहाड़ जेल भेज दिया और एक महीने बाद आरोप-पत्र दिया गया जिसमें उन पर दंगों का आरोप लगाया गया
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे को लेकर द वायर द्वारा दायर किए गए आरटीआई आवेदन पर अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश देने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने जानकारी देने से मना कर दिया. पुलिस ने सिर्फ़ गिरफ़्तार किए गए लोगों, दर्ज की गई एफआईआर, मृतकों एवं घायलों की संख्या की सूचना दी है.
बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में कहा गया है कि होटलों और रेस्तरां को संचालन की मंज़ूरी दी गई है, इसलिए वित्तीय परेशानियों से जूझ रहे सड़क पर सामान आदि बेचने वालों को भी काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए.