पुलिस बताया कि अकोला में पुराने शहर के संवेदनशील इलाके में शनिवार रात हुई हिंसा के संबंध में 26 लोगों को हिरासत में लिया गया है. घटना में दो पुलिसकर्मियों समेत आठ लोगों के घायल होने की सूचना है. शहर के चार थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू किया गया है.
गुजरात विधानसभा ने दंड प्रक्रिया संहिता (गुजरात संशोधन) विधेयक मार्च 2022 में पारित किया था. इसे राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिल गई है. इसमें सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा के उल्लंघन को आईपीसी की धारा 188 (एक लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा) के तहत एक संज्ञेय अपराध बनाने का प्रावधान करता है.
आरोप है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) जिन छात्रों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, उनके पास कथित तौर पर 6 दिसंबर को ‘काला दिन’ बताने वाले पोस्टर थे. घटना के एक दिन बाद हिंदुत्ववादी संगठनों ने धमकी दी थी कि अगर आरोपी छात्रों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे.