तमिलनाडु विधानसभा से पारित कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन करने वाले विधेयक में दैनिक कार्य के घंटों को 8 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है. हालांकि, राज्य के श्रम मंत्री का कहना है कि इसका वर्तमान 48 घंटे के कार्य-सप्ताह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसे केवल उन जगहों पर लागू किया जाएगा, जहां श्रमिक इसे पसंद करते हों.