उत्तर प्रदेश के बिसाहड़ा गांव में सितंबर 2015 में भीड़ ने गोमांस रखने के संदेह में 52 वर्षीय मोहम्मद अख़लाक़ की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. अदालत ने भाजपा नेता संगीत सोम को बिसाहड़ा गांव में सीआरपीसी की धारा 144 के उल्लंघन के लिए आईपीसी की धारा 188 के तहत दोषी ठहराया और 800 रुपये का जुर्माना लगाया है.
घर में गोमांस रखने के आरोप में दादरी के बिसाहड़ा गांव में सिंतबर, 2015 में मोहम्मद अख़लाक़ की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले के सभी 18 आरोपी जमानत पर हैं. इनमें से एक हरिओम लूटपाट और गाजियाबाद में चुरायी हुई संपत्ति बेईमानी से हासिल करने के कम से कम चार मामलों में वांछित था.
भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मोहम्मद अख़लाक़ को मार दिए जाने के करीब चार साल बाद दादरी के बिसाहड़ा गांव में कोई पछतावा नहीं दिखता. यहां के मुसलमानों ने ख़ुद को क़िस्मत के हवाले कर दिया है.
रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कौन नहीं जानता बिसहड़ा में क्या हुआ? सबको पता है. कितने शर्म की बात है कि समाजवादी सरकार ने तब भावनाओं को दबाने की कोशिश की और मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार बनते ही हमने अवैध बूचड़खानों को बंद कराया.
दादरी में गोमांस रखने के शक़ में मारे गए अख़लाक़ के भाई ने कहा कि ज़मानत पर बाहर आए दो आरोपी उन पर मामला वापस लेने का दबाव बना रहे हैं.
घर में गोमांस रखने के आरोप में दादरी के बिसाहड़ा गांव में 2015 में मोहम्मद अख़लाक़ की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी.
दादरी में पीट-पीटकर मार दिए गए अख़लाक़ के भाई का कहना है कि उनके परिवार पर लगे गोहत्या के आरोप के बाद पुलिस ने अब तक किसी परिजन का बयान तक नहीं लिया है.
उत्तर प्रदेश में दादरी के बिसाहड़ा गांव में 28 सितंबर, 2015 को हुए मोहम्मद अख़लाक़ की भीड़ ने बीफ़ खाने के संदेह में पीट-पीट कर हत्या कर दी थी.
पीट-पीट कर मार दिए गए मोहम्मद अख़लाक़ और पहलू खान के अलावा जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद के परिवारवालों ने न्याय की मांग की है.