एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के महाराष्ट्र सरकार से कहा कि सरकारी अस्पतालों में निजी डॉक्टरों की सेवा से गरीब मरीज़ों को फायदा पहुंचेगा.
अदालत ने कहा कि मेडिकल पेशे से लापरवाही और लापरवाह डॉक्टरों को बाहर निकालने से ऐसे डॉक्टरों का सम्मान बरकार रहेगा जो कि ईमादारी से काम करते हैं और इस पेशे के नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं.
विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि 1,000 की आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए लेकिन भारत में 11,082 की आबादी पर एक डॉक्टर है. देश में पांच लाख डॉक्टरों की कमी है. एम्स जैसे संस्थानों में पढ़ाने वाले डॉक्टर शिक्षकों की 70 फीसदी कमी है. इस हक़ीक़त पर पर्दा डालने के लिए योग का प्रोपेगैंडा करना ही होगा.
अदालत ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर सरकारी निवेश न्यूनतम. हेल्थकेयर पर जीडीपी का महज़ 0.3 फीसदी होता है ख़र्च.
मुंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकारते हुए कहा है कि वो कुपोषण पर गंभीर नहीं है.
डॉक्टरों पर मरीजों के परिजन द्वारा बढ़ते हमले के ख़िलाफ़ महाराष्ट्र के तकरीबन चार हज़ार डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे. बॉम्बे हाईकोर्ट की दख़ल के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल ख़त्म कर दी है. हालांकि इस दौरान तकरीबन 150 मरीज़ों की मौत हो चुकी है.