केंद्र सरकार ने ‘पर्यावरणीय प्रभाव आकलन’ नियमों में संशोधन किया है. इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, सीमावर्ती राज्यों में रक्षा और सामरिक महत्व से संबंधित राजमार्ग परियोजनाएं प्रकृति के लिहाज़ से संवेदनशील हैं और कई मामलों में रणनीतिक, रक्षा तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर अनुमति लेने से छूट दी जाती है.