मामला एक 22 वर्षीय युवक से जुड़ा है जिस पर ट्रेन में बम होने की फ़र्ज़ी सूचना देने का आरोप है. आरोपी के ख़िलाफ़ राजद्रोह से संबंधित धारा 124 ए भी लगाई गई है. इसे लेकर फरीदाबाद की एक अदालत ने पुलिस को फटकारते हुए कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अपराध को बढ़ाने के लिए इसे ग़लत तरीके से जोड़ा गया है.
हरियाणा सरकार के वकील ने अदालत में कहा, जब तक राज्य सरकार की एजेंसी की जांच में कमी नहीं मिलती, तब तक सीबीआई जांच की मांग ग़लत है.
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सरकार के वकील ने कहा कि जुनैद के परिवार ने आरोपी पक्ष से समझौते के लिए दो करोड़ रुपये और ज़मीन की मांग की है.
जुनैद हत्याकांड की सुनवाई में जस्टिस वाइएस राठौर ने अपने आॅर्डर में कहा था कि चेतावनी के बाद भी नवीन कौशिक कोर्ट रूम में आरोपी पक्ष के वकील की मदद कर रहे थे.
न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान पाया कि सरकारी वकील नवीन कुमार कौशिक आरोपी के वकील को गवाहों से पूछा जाने वाला सवाल पहले ही बता रहे थे.