सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की याचिकाएं सुनते हुए सवाल किया कि आईपीसी की धारा 375 के तहत मिला अपवाद ख़त्म कर देने से क्या नया अपराध उत्पन्न नहीं होगा.
हाईकोर्ट ने कहा कि जीवनसाथी के साथ जबरन यौन संबंध बनाने और अप्राकृतिक तरीके अपनाने जैसे कृत्य निश्चित तौर पर अलग होने या तलाक़ का आधार होंगे.