भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की मानसिक सेहत के आधार पर प्रर्त्यपण के ख़िलाफ़ अपील ख़ारिज करते हुए लंदन के हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी कि उसके आत्महत्या करने का जोख़िम ऐसा नहीं है कि उसे धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए भारत प्रत्यर्पित करना अनुचित और दमनकारी होगा.
बीते फरवरी में लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत ने कहा था कि नीरव मोदी का भारत में प्रत्यर्पण मानवाधिकारों के अनुरूप है. हीरा कारोबारी नीरव मोदी साल 2018 में पंजाब नेशनल बैंक से क़रीब 1400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में जालसाज़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर भारत में वांछित हैं.
लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत ने कहा कि नीरव मोदी का भारत में प्रत्यर्पण मानवाधिकारों के अनुरूप है. हीरा कारोबारी नीरव मोदी साल 2018 में पंजाब नेशनल बैंक से 1400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में जालसाज़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर भारत में वांछित हैं.
भगौड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद यह देशभर में पहला ऐसा मामला है, जब इसके तहत किसी की संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया गया है. नीरव मोदी को दिसंबर 2019 में ईडी की याचिका पर विशेष अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था.
हीरा कारोबारी नीरव मोदी नीरव और उनके मामा मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक से तकरीबन 14,000 करोड़ रुपये का फ़र्ज़ीवाड़ा करने के मामले में मुख्य आरोपी हैं, जो गारंटी पत्र जारी करने में कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है.