गांबिया में 66 बच्चों की मौत के बाद जिन कफ सीरप को लेकर डब्ल्यूएचओ ने भारत को आगाह किया है, उनके बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि वे उत्पाद गांबिया में बिक्री के लिए निर्यात के उद्देश्य से हरियाणा की मेडन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ने तैयार किए थे. कंपनी के पास भारत में निर्माण और बिक्री के लिए लाइसेंस नहीं है.
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि हरियाणा की मेडन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा बनाई गईं खांसी की चार दवाओं में डायथिलिन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल नामक पदार्थ पाए हैं, जो मनुष्यों के लिए ज़हरीले माने जाते हैं.
आईसीजे ने म्यांमार के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे के इस निर्णय के साथ ही पश्चिम अफ्रीका के मुस्लिम बहुल देश गाम्बिया की ओर से म्यांमार के शासकों के ख़िलाफ़ रोहिंग्या समुदाय के लोगों के नरसंहार के आरोपों की सुनवाई आगे जारी रहेगी. साल 2019 में गाम्बिया ने विश्व अदालत में मामला दायर कर आरोप लगाया था कि म्यांमार नरसंहार संधि का उल्लंघन कर रहा है.
अदालत ने कहा कि उनका ये आदेश म्यांमार पर बाध्यकारी है और वे चार महीने में आईसीजे को रिपोर्ट देकर बताएं कि उन्होंने आदेश के अनुपालन के लिए क्या किया.