घटना 26 जनवरी को कस्तूरबा नगर इलाके में हुई, जहां कथित गैंगरेप के बाद पीड़िता के बाल काटकर, चेहरे पर कालिख पोतकर और जूतों की माला पहनाकर सड़क पर घुमाया गया. मामले के 11 आरोपियों में से नौ को गिरफ़्तार किया गया है, जिसमें एक परिवार की सात महिलाएं शामिल हैं.
कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच दिल्ली में ‘फैबीफ्लू’ नाम की दवाई की किल्लत होने पर पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने 21 अप्रैल को घोषणा की थी कि उनके संसदीय क्षेत्र के लोग उनके दफ़्तर से निशुल्क यह दवा ले सकते हैं. इसके बाद सोशल मीडिया सहित राजनीतिक हलकों में हुए विरोध और दवा की जमाखोरी के आरोपों के बाद उनके ख़िलाफ़ अदालत में याचिका दायर की गई थी.
कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच दिल्ली में ‘फैबीफ्लू’ नाम की दवाई की किल्लत होने पर पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने 21 अप्रैल को घोषणा की थी कि उनके संसदीय क्षेत्र के लोग उनके दफ्तर से नि:शुल्क यह दवा ले सकते हैं. इस घोषणा पर सोशल मीडिया सहित राजनीतिक हलकों में हुए विरोध और दवा की जमाखोरी के आरोपों के बाद उनके ख़िलाफ़ अदालत में याचिका दायर की गई थी.
दिल्ली के ड्रग कंट्रोल विभाग द्वारा भाजपा सांसद गौतम गंभीर की फाउंडेशन और आम आदमी पार्टी के दो विधायकों के ख़िलाफ़ कोरोना की दवा फेवीपिराविर व मेडिकल ऑक्सीजन की ग़ैर क़ानूनी तरीके से खरीद, भंडारण तथा वितरण के आरोप में अदालत में तीन अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराई हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा फटकार के बाद दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रक ने बताया कि भाजपा सांसद गौतम गंभीर को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स क़ानून के तहत दोषी पाया गया है. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों के पास पैसा है और वे आसानी से दवा खरीद सकते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि वे जमाखोरी करेंगे. लोगों की मदद करने के और भी तरीके हो सकते थे.
दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा सांसद गौतम गंभीर के पास बड़ी मात्रा में फैबीफ्लू मिलने की जांच करने वाले औषधि नियामक की रिपोर्ट ख़ारिज करते हुए कहा कि इस संस्था से अदालत का भरोसा डगमगा गया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि ख़ुद को मददगार दिखाने के लिए हालात का फायदा उठाने की प्रवृत्ति की कड़ी निंदा होनी चाहिए.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भाजपा सांसद गौतम गंभीर अच्छी मंशा से दवाएं बांट रहे थे, लेकिन महामारी के बीच उनके द्वारा उठाए गए इस क़दम को अदालत 'ज़िम्मेदाराना व्यवहार' नहीं मानती है. कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दो विधायकों के ख़िलाफ़ भी जांच के आदेश दिए हैं.
भाजपा सांसद गौतम गंभीर और भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बी. वी. समेत कई नेताओं पर कोविड-19 दवाओं और अन्य राहत सामग्रियों की जमाखोरी के आरोप लगे थे. दिल्ली पुलिस ने उन्हें क्लीनचिट दे दिया था. हाईकोर्ट ने कहा है कि महामारी के दौरान नेताओं को दवाएं ख़रीदने और अपनी छवि बनाने के लिए जमाखोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी.
पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर द्वारा उनके क्षेत्र में कोरोना के इलाज में काम आने वाली दवा निशुल्क बांटे जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या वे ऐसी दवाइयां बांट सकते हैं और क्या वे इन्हें खरीद सकने के पात्र हैं.
दिल्ली में कोरोना के इलाज में काम आने वाली दवा फैबीफ्लू की कमी के बीच पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने घोषणा की कि उनके संसदीय क्षेत्र के लोग उनके दफ़्तर से निशुल्क यह दवा ले सकते हैं. जानकारों के मुताबिक़, बिना ड्रग लाइसेंस के नेताओं का इस तरह दवा बांटना ग़ैर क़ानूनी है.
भगवा रंग की टी-शर्ट और कुर्ते पहने पांच से छह व्यक्तियों ने उस समय नारे लगाने शुरू कर दिए जब ट्रेन राजीव चौक स्टेशन पर रुकने ही वाली थी. ट्रेन से उतरने के बाद भी इन लोगों ने सीएए के समर्थन में और ‘देश के गद्दारों को, गोली मारो...’ जैसे नारे लगाए. सीआईएसएफ के जवानों ने इन व्यक्तियों को रोककर उन्हें दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया.
भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि अगर सड़क नहीं खाली कराई गई तो हम आपकी भी नहीं सुनेंगे.
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर चर्चा के लिए संसदीय समिति की बैठक में 28 में से महज चार सांसदों ने हिस्सा लिया. समिति में शामिल दिल्ली से भाजपा के एकमात्र सांसद गौतम गंभीर इंदौर में भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे टेस्ट मैच में कमेंटरी करते देखे गए.
आप के तीन उम्मीदवार चांदनी चौक से पंकज कुमार गुप्ता, नई दिल्ली से बृजेश गुप्ता और उत्तर पूर्व सीट से दिलीप पांडेय अपनी ज़मानत तक नहीं बचा पाए. इसके साथ ही दक्षिण दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विजेंदर सिंह की भी ज़मानत ज़ब्त हो गई.
लोकसभा चुनाव परिणाम 2019ः अब तक के रुझानों में दिल्ली की सभी सात सीटों पर भाजपा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं.