जम्मू कश्मीर सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि मौजूदा प्रणाली में ऐसी व्यवस्था नहीं है, जो ऐसे कर्मचारियों को पासपोर्ट से वंचित करने में मदद करे जो या तो निलंबित हैं या गंभीर आरोपों के कारण विभागीय जांच का सामना कर रहे हैं.
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शीर्ष नौकरशाहों को यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र विकसित करने के लिए कहा है कि 'संदिग्ध व्यक्तियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों' के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंधों वाले व्यक्तियों और फर्मों को कोई सरकारी अनुबंध न मिले.
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 15 वर्ष की आयु से शैक्षणिक विवरण, स्वामित्व वाले या उपयोग किए गए वाहनों की पंजीकरण संख्या, ईमेल और सोशल मीडिया या वेब-आधारित पोर्टल खातों, बैंक और डाकघर खाता संख्या, विदेश यात्राओं (पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर सहित), क़र्ज़ आदि के बारे में भी जानकारी प्रदान करनी होगी.