गुजरात दंगों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) ने आठ दंगा प्रभावित ज़िलों में ज़किया जाफरी को छोड़कर 159 लोगों को प्राप्त सुरक्षा वापस लेने का निर्णय लिया है. इनमें नरोदा पाटिया नरसंहार केस में माया कोडनानी और बाबू बजरंगी को सज़ा सुनाने वालीं रिटायर्ड जज ज्योत्सना याज्ञनिक भी शामिल हैं.
गुजरात के गोधरा में 27 फरवरी, 2002 को अयोध्या से ‘कारसेवकों’ को लेकर लौट रही साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच में आग लगा देने के कारण 59 लोगों की मौत हो गई थी. इसके कारण राज्य में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसमें 1,200 से अधिक लोग मारे गए थे.
गुजरात में पंचमहल ज़िले के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की आरोपी रफ़ीक भटुक को उम्रक़ैद की सजा सुनाई. भटुक पर 27 फरवरी, 2002 को अयोध्या से ‘कारसेवकों’ को लेकर लौट रही एक ट्रेन को आग लगाने के मामले में शामिल होने का आरोप था. इस घटना में 59 लोगों की मौत हो गई थी. इसके कारण राज्य में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसमें 1,200 से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के थे.
गोधरा ट्रेन नरसंहार के अगले दिन 28 फरवरी 2002 की रात को सरदारपुरा गांव में अल्पसंख्यक समुदाय के 33 लोगों को ज़िंदा जला दिया गया था, जिसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे.
गोधरा रेलवे स्टेशन पर 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच को आग लगा दी गई थी. इसमें 59 लोगों की जान गई थी, जिनमें से सात लोगों की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई. इस घटना के बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगा भड़क उठा था.
गोधरा मामले में सज़ा सुनाने वाले जज को रिटायरमेंट के बाद गुजरात सरकार में मिला न्यायिक अधिकारी का पद
पीआर पटेल जून 2017 में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पद से सेवानिवृत्त हो गए थे लेकिन 31 दिसंबर, 2018 तक दो बार उन्हें उनके पद पर पुनर्नियुक्त किया गया. बीते 1 जनवरी से उन्होंने राज्य सरकार के क़ानून विभाग में अपना नया पद संभाल लिया है.
गोधरा स्टेशन पर 27 फरवरी, 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के एक कोच में आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 लोग मारे गए थे.
27 फरवरी, 2002 को हुए गोधरा ट्रेन नरसंहार मामले में 20 अन्य को सुनाई गई उम्रक़ैद की सज़ा बरक़रार.