कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों में कोचिंग की गुणवत्ता, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, वहां पढ़ाने वाले शिक्षकों और फीस को लेकर नियम बनाए गए हैं. इनका अनुपालन सुनिश्चित करने और संस्थानों से जवाबदेही का ज़िम्मा राज्य सरकारों का होगा.