जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की मां गुलशन नज़ीर की याचिका पर सुनवाई करते हुए पासपोर्ट जारी करने से मना करने पर अधिकारियों को फटकार लगाई. अदालत ने कहा कि जब एक प्राधिकार को शक्ति दी गई है तब इसका उपयोग न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए, मनमाने तरीके से नहीं.
सीआईडी की रिपोर्ट के आधार पर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ़्ती और उनकी मां गुलशन नज़ीर का आवेदन ख़ारिज किया है. सीआईडी द्वारा पासपोर्ट अधिनियम की जिस धारा का हवाला दिया गया है, उसके अनुसार आवेदक के विदेश जाने से देश की सुरक्षा को ख़तरा हो सकता है.