सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए शादियों में ‘अनियंत्रित और अनुचित’ फायरिंग के विनाशकारी परिणामों का ज़िक्र करते हुए कहा कि समारोहों के दौरान जश्न में फायरिंग करना दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन प्रचलित प्रथा है.
आलोचनाओं के बीच पंजाब सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि सार्वजनिक सभाओं, धार्मिक स्थलों, शादी समारोहों और अन्य कार्यक्रमों में हथियार ले जाने तथा इनके प्रदर्शन पर पूरी तरह पाबंदी लगनी चाहिए. किसी भी समुदाय के ख़िलाफ़ नफ़रत संबंधी बयानबाज़ी में लिप्त लोगों पर एफ़आईआर दर्ज की जानी चाहिए.