प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू एवं कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में यह कार्रवाई की है. कुर्क की गईं संपत्तियों में फ़ारूक़ अब्दुल्ला का गुपकर रोड पर स्थित एक आवास भी है, जहां वह कई दशकों से रह रहे हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी जाएगी.
लद्दाख के भाजपा सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल की टिप्पणी ऐसे वक़्त में आई है जब भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फ़ारूक़ अब्दुल्ला की अगुवाई वाले गुपकर गठबंधन को ‘गुपकर गैंग’ बोलकर हमला कर रही है. यह गठबंधन जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली और उसे फिर से पूर्ण राज्य बनाए जाने की मांग कर रहा है.
विशेष राज्य का दर्जा हटाने के बाद बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के ज़मीन मालिकाना अधिकार से संबंधित नियमों में बदलाव किया है, जिसके बाद देशभर से अब कोई भी यहां जमीन ख़रीद सकता है. केंद्र के इस क़दम का विरोध हो रहा है.
केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर विकास अधिनियम की धारा 17 से ‘राज्य का स्थायी नागरिक’ वाक्यांश हटा लिया है. यह धारा केंद्र शासित प्रदेश में ज़मीन के निस्तारण से संबंधित है और नया संशोधन बाहर के लोगों को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में ज़मीन खरीदने का अधिकार देने का रास्ता खोलता है.