बीते जनवरी माह में अमेरिका वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि दो साल की जांच में पता चला है कि अडानी समूह दशकों से ‘स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी’ में शामिल रहा है.
हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अडानी समूह पर स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी का आरोप लगने के बाद सेबी मामले की जांच कर रहा है. सेबी ने जांच के लिए छह महीने का समय मांगा था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच के लिए सेबी लंबा समय नहीं ले सकता है. हम उसे तीन महीने का समय देंगे.
बीते जनवरी माह में अमेरिका वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि दो साल की जांच में पता चला है कि अडानी समूह दशकों से ‘स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी’ में शामिल रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था.
अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह पर लगाए गए आरोपों की जांच कर रहे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अब तक की जांच में 12 संदिग्ध लेन-देन के अलावा, उसने और भी संभावित उल्लंघन पाए हैं, जिनकी जांच पूरी करने के लिए कम से कम छह माह की ज़रूरत होगी.
ब्लूमबर्ग में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का नतीजा यह रहा कि अडानी समूह द्वारा कुछ निवेशों को रोक दिया गया, इसके अलावा पूंजीगत व्यय में कटौती की गई और परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक अलग दृष्टिकोण पर विचार किया जाने लगा.
अडानी एंटरप्राइज़ेज़ लिमिटेड ने इसकी एक कंपनी मुंद्रा पेट्रोकेम लिमिटेड का काम अगली सूचना तक रोक दिया है. यह निर्णय अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह पर बड़े पैमाने पर ऑडिट धोखाधड़ी और स्टॉक हेरफेर के आरोप लगाने वाली रिपोर्ट सामने आने के दो महीने बाद आया है.
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अडानी समूह के शेयर्स में मुख्य हिस्सा रखने वाले चार फंड्स में से एक- मॉरीशस की एलारा इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड समूह की एक रक्षा कंपनी की सह-मालिक है, जिसका केंद्र सरकार के साथ 590 करोड़ रुपये का एक अनुबंध भी है.
बीते सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा में यह जानकारी दी है. एक अन्य सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अडानी समूह के ख़िलाफ़ लगाए गए आरोपों के संबंध में चल रही जांच को सेबी दो महीने के भीतर पूरा करेगा.
वीडियो: बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से जुड़े मसलों की जांच के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व जज जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में समिति बनाई है. यह इस बात का पता लगाएगी कि क्या भारत का नियामिकीय ढांचा ठीकठाक है या नहीं.
सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में सेबी और केंद्रीय गृह मंत्रालय को हिंडनबर्ग, इसके शोधकर्ता नाथन एंडरसन और अन्य के ख़िलाफ़ जांच करने और प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की थी. साथ ही, कहा गया था कि सूचीबद्ध कंपनियों से संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स को रोकने के लिए एक गैग ऑर्डर लाया जाए.
अमेरिकी निवेश अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद निशाने पर आए अडानी समूह के संबंध में अमेरिका की फोर्ब्स पत्रिका ने बताया है कि गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी ने विभिन्न ऑफशोर क्षेत्रों में कंपनियों का एक कथित जाल खड़ा किया, जिनके बारे में नियामक अधिकरणों को नहीं बताया गया.
बीबीसी-हिंडनबर्ग मामले को भारतीय मीडिया इस तरह पेश कर रहा है कि यह भारत के ट्विन टावरों पर किसी हमले से कम नहीं है. ये ट्विन टावर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी. इन दोनों के ख़िलाफ़ लगाए गए आरोप हल्के नहीं हैं.
हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी होने के बाद कटघरे में आए अडानी समूह से संबंधित मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग करते हुए कांग्रेस ने पूछा कि टैक्स हेवन देशों से संचालित ऑफशोर शेल कंपनियों के ज़रिये भारत भेजे जा रहे काले धन का असली मालिक कौन है? क्या यह चीन और पाकिस्तान से आया पैसा है?
अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट और उसके परिणामों को लेकर कई याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि अदालत अपनी ख़ुद की एक समिति नियुक्त करेगी. इस दौरान केंद्र द्वारा सीलबंद लिफाफे में सुझाए गए समिति के सदस्यों के नामों को अपारदर्शी बताकर शीर्ष अदालत ने ख़ारिज कर दिया.
विशेष रिपोर्ट: सिंगापुर की एक कंपनी गुदामी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जो अडानी समूह का हिस्सा रही है, के ख़िलाफ़ अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में ईडी द्वारा 2014 और 2017 में चार्जशीट दायर की गई थी. इस पर घोटाले के प्रमुख आरोपी गौतम खेतान के साथ कंसल्टेंसी सर्विसेज़ के नाम पर जाली इनवॉइस बनाकर कारोबार करने का आरोप लगाया गया था.