रविवार को मुंबई में होने वाले हिंदू जन आक्रोश मोर्चा के कार्यक्रम पर उसके पिछले आयोजन में मुस्लिमों के ख़िलाफ़ हेट स्पीच का हवाला देते हुए रोक लगाने की मांग की गई थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार सुनिश्चित करे कि कार्यक्रम में कोई नफ़रती भाषण न दिया जाए. कोर्ट ने पुलिस को कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कर एक रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है.
मुंबई में हिंदू जनाक्रोश मोर्चा द्वारा पांच फरवरी को आयोजित एक कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की. पीठ ने कहा कि अगर शीर्ष अदालत को नफ़रत फैलाने वाले भाषणों पर रोक लगाने के लिए आगे निर्देश देने के लिए कहा गया तो उसे बार-बार शर्मिंदा होना पड़ेगा.