राज्य की एक महिला ने अपने पति पर बलात्कार और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया था, जिसे उनके पति ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. जस्टिस एनके चंद्रवंशी की एकल पीठ ने इस पर निर्णय देते हुए कहा कि पत्नी के साथ बलपूर्वक या उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध या क्रिया क़ानूनन बलात्कार नहीं है.
2012 के निर्भया कांड के बाद संविधान संशोधन के द्वारा आईपीसी की धारा 376 (ई) के तहत बार-बार बलात्कार के दोषियों को उम्रक़ैद या मौत की सज़ा का प्रावधान किया गया था. इस प्रावधान के तहत 2014 में मौत की सज़ा पाने वाले शक्ति मिल्स सामूहिक बलात्कार कांड के तीन दोषियों ने इस धारा की संवैधानिकता को चुनौती दी थी.