पश्चिम बंगाल में पहले वाम हिंसा का बोलबाला था, वही संस्कृति तृणमूल ने अपनाई. तृणमूल ने वाम हिंसा का सामना किया था, पर उसकी जगह अब उसने तृणमूल हिंसा स्थापित कर दी. दल भले बदल गए, लेकिन हिंसा बनी हुई है.
नारदा स्टिंग मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के क़ानून मंत्री मलय घटक की याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी, जिससे जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने ख़ुद को अलग कर लिया. जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस दिनेश माहेश्वर की पीठ अब इस पर 25 को जून पर सुनवाई करेगी.
नारदा स्टिंग मामले में पश्चिम बंगाल के दो मंत्रियों- सुब्रत मुखर्जी और फ़रहाद हाकिम, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और कलकत्ता के पूर्व महापौर सोवन चटर्जी को बीते 17 मई को गिरफ़्तार किया गया था. कलकत्ता हाईकोर्ट के एक जज जस्टिस अरिंदम सिन्हा ने इस मामले की कार्यप्रणाली पर नाराज़गी जताते हुए कहा है कि हमारा आचरण हाईकोर्ट की गरिमा के अनुरूप नहीं है और हम मज़ाक बनकर रह गए हैं.
नारदा स्टिंग ऑपरेशन टेप मामले में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार में दो मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फ़रहाद हाकिम और तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व महापौर सोवन चटर्जी को बीते 17 मई को गिरफ़्तार किया था. उन्हें उसी दिन सीबीआई की एक विशेष अदालत से ज़मानत मिल गई थी, लेकिन सीबीआई इसके ख़िलाफ़ हाईकोर्ट चली गई, जिसने ज़मानत उसी दिन रात में ज़मानत पर रोक लगा दी.
नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ़्तार चार नेताओं में से दो- टीएमसी विधायक मदन मित्रा और पार्टी के पूर्व नेता शोभन चटर्जी की जेल में तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इससे पहले सोमवार को निचली अदालत से मिली ज़मानत पर रोक लगाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने चारों नेताओं को जेल भेज दिया था.
पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले सामने आए नारदा स्टिंग ऑपरेशन में टीएमसी नेताओं फरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी और मदन मित्रा और शोभन चटर्जी को कथित तौर पर घूस लेते हुए दिखाया गया था. तब ये सभी राज्य मंत्री थे. हाईकोर्ट ने मार्च 2017 में इसकी सीबीआई जांच का आदेश दिया था.
2016 विधानसभा चुनाव से पहले सामने आए नारदा स्टिंग टेप में तृणमूल कांग्रेस के कई नेता कथित तौर पर रिश्वत लेते नज़र आए थे. 2017 में हाईकोर्ट ने इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. अब सीबीआई के अनुरोध पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने टीएमसी के फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी और मदन मित्रा के ख़िलाफ़ मामला चलाने की मंज़ूरी दी है.