पश्चिम बंगाल की कल्याणी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर और रिसर्च स्कॉलर के ख़िलाफ़ यौन शोषण के आरोप को लेकर यूनिवर्सिटी की आंतरिक शिकायत समिति ने पीड़िता के जल्द शिकायत न करने की बात कही थी. उसकी रिपोर्ट को नियम विपरीत बताते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी शिकायतें आम तौर पर बहुत सोच-विचार के बाद दायर की जाती हैं.