घटना रविवार रात करीब 12.30 बजे हुई जब कांवड़िए जहानाबाद के मखदुमपुर इलाके में मंदिर में पूजा करने के लिए बराबर पहाड़ियों पर चढ़ रहे थे. अधिकारियों ने बताया कि भगदड़ में सात लोगों की मौत हो गई, जिनमें से अधिकतर कांवड़िए थे.
वैशाली ज़िले के औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में एक हाई-टेंशन ओवरहेड तार के वाहन पर गिरने से नौ कांवड़ियों की मौत हो गई और तीन गंभीर रूप से घायल हो गए. एक अन्य घटना में कटिहार ज़िले में दो मोटर साइकिलों की टक्कर में चार कांवड़ियों की जान चली गई.
पेट्रोल पंप संचालक की शिकायत पर मंसूरपुर पुलिस थाने में दंगा करने, चोट पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. शिकायत में हमलावर कांवड़ियों की संख्या 40-50 बताई गई है.
मुज़फ़्फ़रनगर के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस फ़ैसले के पीछे का कारण यह सुनिश्चित करना है कि कांवड़ियों के बीच किसी भी प्रकार का कोई भ्रम न हो. गौरतलब है कि बीते दिनों मुज़फ़्फ़रनगर के भाजपा विधायक ने कहा था कि मुसलमानों को कांवड़ यात्रा में अपनी दुकानों का नाम हिंदू देवी-देवताओं के नाम पर नहीं रखना चाहिए.
आरोप है कि बीते 10 जुलाई को हरिद्वार में कांवड़ियों के एक समूह ने एक कार में तोड़फोड़ करने के साथ ही इसके चालक के साथ भी मारपीट की, क्योंकि उनकी कार ग़लती से एक कांवड़ से टकरा गई थी. कार चालक ने बताया कि वह भाजपा-आरएसएस के सदस्य हैं और काली टोपी पहनने से हमलावरों ने उन्हें मुस्लिम समझ लिया था.
कुछ साल पहले दिल्ली में कांवड़िए तिरंगा लेकर चलने लगे. वह त्रिलोक के स्वामी शिव का राष्ट्रवादीकरण था. तब से अब तक काफ़ी तरक्की हो गई है. यह शिवभक्तों की ही नहीं, उनके आराध्य की भी राष्ट्रवाद से हिंदुत्व तक की यात्रा है.
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 17 जुलाई को पाबंदियों में रियायत की घोषणा करते हुए 21 जुलाई को मनाए जाने वाले बकरीद के मद्देनज़र आवश्यक वस्तुओं के साथ कई अन्य तरह की दुकानों को भी 18, 19 और 20 जुलाई को सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक खुले रखने की अनुमति दी है.
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने कोरोना महामारी के दौरान यात्रा के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए कांवड़ यात्रा पर पुनर्विचार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को 19 जुलाई तक सूचित करने के लिए कहा था. अतिरिक्त मुख्य सचिव (सूचना) नवनीत सहगल ने कहा कि राज्य सरकार ने कांवड़ संघों से अपील की थी और वे सभी इस साल यात्रा बंद रखने पर सहमत हो गए हैं. पिछले साल भी महामारी के फैलने के बाद की गई इसी तरह की
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बात पूरी तरह से साफ़ है कि हम कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश सरकार को 100 फ़ीसदी उपस्थिति के साथ कांवड़ यात्रा आयोजित करने की अनुमति नहीं दे सकते. हम सभी भारत के नागरिक हैं. यह स्वतः संज्ञान मामला इसलिए लिया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 21 हम सभी पर लागू होता है. यह हम सभी की सुरक्षा के लिए है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मानव जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कांवड़ यात्रा रद्द करने का निर्णय लिया गया है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा को मंज़ूरी देने के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के फ़ैसले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रशासन को नोटिस जारी किया है.