कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कहा कि एसीबी का गठन लोकायुक्त को कमज़ोर करने के लिए किया गया था. अदालत का यह आदेश उस घटनाक्रम के बाद आया है जब इसी हाईकोर्ट के एक जज एचपी संदेश ने कहा था कि एसीबी से जुड़े एक भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई के लिए उन्हें तबादले की धमकी मिली थी.
कर्नाटक हाईकोर्ट के जज एचपी संदेश ने बीते दिनों एक ज़मानत याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख सीमांत कुमार सिंह के ख़िलाफ़ टिप्पणियां की थीं, साथ ही कथित तौर पर कहा था कि उन्हें तबादले की धमकी मिल रही है. उनकी इन टिप्पणियों के ख़िलाफ़ सीमांत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया था.