इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और राज्य बार काउंसिल को निर्देश दिया है कि जिस व्यक्ति के ख़िलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज हैं, उसे प्रैक्टिस का लाइसेंस न मिले. यह आदेश एक शिकायत पर आया, जहां आरोप है कि 14 मामलों में नामजद और चार मामलों में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को वकालत का लाइसेंस मिला है.