मध्य प्रदेश के मुरैना में आरोपी दुकानदार को अदालत उठने तक की सज़ा और 200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया.
आरबीआई अधिकारियों ने बताया कि अगर नोटों पर कुछ लिखा हुआ है या रंग लगा हुआ है तब भी कोई बैंक उसे लेने से मना नहीं कर सकता.
मध्य प्रदेश के मुरैना में आरोपी दुकानदार को अदालत उठने तक की सज़ा और 200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया.
आरबीआई अधिकारियों ने बताया कि अगर नोटों पर कुछ लिखा हुआ है या रंग लगा हुआ है तब भी कोई बैंक उसे लेने से मना नहीं कर सकता.