त्रिपुरा: यूपी की तरह ‘लव जिहाद’ कानून की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया

त्रिपुरा के गोमती ज़िले के उदयपुर में हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-8 को जाम कर दिया था. संगठन का कहना है कि पुलिस और प्रशासन जबरन धर्म ​परिवर्तन के ख़तरे को रोकने में विफल रहे हैं और अब केवल क़ानून ही आवश्यक सुरक्षा उपाय प्रदान कर सकता है.

प्रेम पर भाजपा का राजनीतिक प्रपंच

एक तरफ़ भारतीय संविधान वयस्क नागरिकों को अपना जीवनसाथी चुनने का अधिकार देता है, धर्म चुनने की स्वतंत्रता देता है, दूसरी तरफ़ भाजपा शासित सरकारें संविधान की मूल भावना के विपरीत क़ानून बना रही हैं.

उत्तर प्रदेश: लव जिहाद के ख़िलाफ़ अध्यादेश को राज्यपाल ने दी मंज़ूरी

इस अध्यादेश में विवाह के लिए छल-कपट, प्रलोभन देने या बलपूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष कारावास और 50 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा का प्रावधान किया गया है. मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश दूसरा भाजपा शासित राज्य है, जहां इस संबंध में क़ानून बनाया गया है.

मीडिया बोल: बारूदी स्ट्राइक और ‘जिहाद’ उगलता मीडिया!

वीडियो: इतनी सारी सामाजिक-आर्थिक मुश्किलों के बीच मीडिया में किसी संकीर्ण धारा की राजनीतिक प्रयोगशाला में गढ़े हुए ‘लव जिहाद’ जैसे शब्द राष्ट्रीय-समाचार और ब्रेकिंग न्यूज़ क्यों बनते हैं? हाल में ‘एयर स्ट्राइक’ की एक फ़र्ज़ी ख़बर काफ़ी देर तक न्यूज़ चैनलों पर क्यों और कैसे चलती रही? इन मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष से वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश की बातचीत.

लव जिहाद अश्लील प्रचार है

भाजपा लव जिहाद के राग को क्यों नहीं छोड़ रही? वह हिंदुओं में भय बैठा रही है कि ‘हमारी’ स्त्रियों का इस्तेमाल करके ‘विधर्मी’ अपनी संख्या बढ़ाने का षड्यंत्र कर रहे हैं. ‘विधर्मियों’ की संख्या वृद्धि समस्या है. संख्या ही बल है और वही श्रेष्ठता का आधार है. इसलिए ऐसे हर विवाह या संबंध का विरोध किया जाना है, क्योंकि इससे ‘विधर्मी’ की संख्या बढ़ जाती है.

यूपी में ‘लव-जिहाद’ अध्यादेश: हिंदू-मुस्लिम विवाह पर क्या होगा असर?

वीडियो: कथित लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश’ को मंज़ूरी दे दी है. इसके तहत शादी के लिए छल-कपट, प्रलोभन या बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराए जाने पर अधिकतम 10 साल की कारावास और जुर्माने की सज़ा का प्रावधान है.

उत्तर प्रदेशः योगी सरकार लव जिहाद के ख़िलाफ़ अध्यादेश लाई, 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020’ को मंज़ूरी दी गई. मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य है, जहां लव जिहाद को लेकर इस तरह का क़ानून लाया गया है.

लव जिहाद मामले में यूपी पुलिस ने सौंपी रिपोर्ट, कहा- किसी साज़िश या विदेशी फंडिंग के सबूत नहीं

उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में कुछ दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया था कि मुस्लिम युवा धर्म परिवर्तन के लिए हिंदू लड़कियों से शादी से कर रहे हैं. इसके लिए उन्हें विदेश से फंड मिल रहा है और लड़कियों से उन्होंने अपनी पहचान छिपा रखी है. इसकी जांच के लिए कानपुर रेंज के आईजी ने एसआईटी का गठन किया था.

लव जिहाद: मुस्लिम महिलाओं के बाद अब हिंदू महिलाओं पर भाजपा की राजनीति

वीडियो: भाजपा नेताओं द्वारा ‘लव जिहाद’ को लेकर दिए जा रहे बयानों के बाद मामला अब पार्टी शासित राज्यों में इसके ख़िलाफ़ क़ानून बनाने तक पहुंच चुका है. इस मुद्दे पर फिल्ममेकर नताशा बधवार, अमीना शेरवानी और मार्केटिंग प्रोफेशनल शाहज़नान वहाब से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

‘लव जिहाद’ पर घमासान: भाजपा की क़ानून लाने की तैयारी, विपक्ष ने कहा- व्यक्तिगत आज़ादी का मामला

जहां एक तरफ कई भाजपा शासित राज्यों की सरकारें 'लव जिहाद' के ख़िलाफ़ अध्यादेश लाने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं, वहीं विपक्ष ने सरकारों के इस तरह का क़ानून बनाने को व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दख़ल और देश में सांप्रदायिक खाई गहरी करने का प्रयास क़रार दिया है.

मध्य प्रदेश सरकार लाएगी ‘लव जिहाद’ के ख़िलाफ़ क़ानून, पांच साल की सज़ा का प्रस्ताव

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विधानसभा के अगले सत्र में ‘लव जिहाद’ के ख़िलाफ़ विधेयक पेश होगा, जिसमें 'लव जिहाद' को ग़ैर ज़मानती अपराध घोषित करते हुए मुख्य आरोपी और उसका साथ देने वालों को पांच साल के कठोर कारावास की सज़ा का प्रावधान किया जाएगा.

महिला आयोग अध्यक्ष के ‘बढ़ते लव जिहाद के मामले’ के दावे के बाद आयोग ने कहा- ऐसा कोई डेटा नहीं

बीते अक्टूबर में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी और बताया था कि इस दौरान राज्य में लव जिहाद के बढ़ रहे मामलों सहित कई मुद्दों पर बात हुई थी. अब एक आरटीआई के जवाब में आयोग ने कहा है कि वह इस तरह का कोई डेटा नहीं रखता है.

क्या ‘लव जिहाद’ पर क़ानून लाने के बहाने मुसलमानों के सामाजिक बहिष्कार की साज़िश हो रही है

जब ख़ुद केंद्र सरकार मान चुकी है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, तो फिर कुछ राज्य सरकारों को उस पर क़ानून लाने की क्यों सूझी?

योगी आदित्यनाथ ने फिर छेड़ा लव जिहाद का राग, दिया ‘राम नाम सत्य’ का अल्टीमेटम

ऐसा कोई क़ानून नहीं है, जिसके तहत किसी व्यक्ति द्वारा पहचान छिपाकर किसी महिला से शादी करने के लिए उसे मौत की सज़ा सुनाई जा सके, इसलिए अंतिम संस्कार से जुड़ा मुख्यमंत्री का संदर्भ भीड़ हिंसा के लिए धर्म के ठेकेदारों को प्रोत्साहित करने के समान है.

स्त्री रक्षा करो, गोरक्षा हो जाएगी

लड़कियों को बिना दिमाग का और भावुक फिसलन की शिकार माना जाता है और इसलिए उन पर निगाह और लगाम रखने की ज़रूरत है. लड़कियां ज़िंदा बम है और उनको फटने से बचाना सबसे बड़ा धार्मिक कर्तव्य. लगता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष इसी कर्तव्य निर्वाह के पवित्र अभियान पर निकल पड़ी हैं.