शादी के बाद परिवार की धमकियों का सामना कर रहे एक दंपत्ति को पुलिस सुरक्षा देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित है. यहां तक कि परिवार के सदस्य भी ऐसे वैवाहिक संबंधों पर आपत्ति नहीं कर सकते हैं.