दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अदालत के फैसले से असहमति जताते हुए कहा कि इतनी महंगाई में हमने गरीब मज़दूरों का वेतन बढ़ाकर उन्हें बड़ी राहत दी थी. अदालत के आदेश को पढ़कर हम आगे की रणनीति तय करेंगे.
अदालत ने कहा, बिना न्यूनतम मज़दूरी दिए लोगों से काम लेना आपराधिक कृत्य है और इसके लिए न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 के तहत दंडात्मक प्रावधान मौजूद हैं.
अब अकुशल कर्मियों का न्यूनतम वेतन 9,724 रुपये से बढ़कर 13,350 रुपये, अर्ध-कुशल कर्मियों का 10,764 रुपये से बढ़कर 14,698 रुपये मासिक हो जाएगा.