सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर केंद्र और छह राज्यों - महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश तथा हरियाणा - से जवाब मांगा है. याचिका में दावा किया गया है कि शीर्ष अदालत के 2018 के फैसले में राज्यों को लिंचिंग सहित घृणा अपराधों के ख़िलाफ़ निर्णायक कार्रवाई करने का निर्देश देने के बावजूद मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसे मामलों में चिंताजनक वृद्धि हुई है.
जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को भीड़ द्वारा हिंसा और लिंचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कई दिशानिर्देश दिए थे. अब अदालत ने 2018 से ऐसी हिंसक घटनाओं के संबंध में दर्ज की गई शिकायतों, एफआईआर और अदालतों में पेश किए गए चालान से संबंधित वर्षवार डेटा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
यह घटना चेन्नई के पास विल्लुपुरम की है, जहां शौच जा रहे एक युवक को भीड़ द्वारा बुरी तरह पीटा गया. घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तीन महिलाओं और चार पुरूषों सहित सात लोगों को गिरफ़्तार किया है.
धार ज़िले के मनावर क्षेत्र में मज़दूरों से अपनी रकम वापस लेने आए इंदौर के सात किसानों पर भीड़ ने पत्थरों और लाठियों से हमला कर दिया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि छह गंभीर रूप से घायल हो गए. हमले का मुख्य आरोपी स्थानीय भाजपा नेता को बताया जा रहा है.
उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने कहा कि अब तक इस तरह की अफवाहों के कारण 82 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और ऐसे लोगो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है.
पटना के रूपसपुर का मामला, जहां एक मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति को बच्चा चुराने के संदेह में भीड़ ने पीटा. मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर हुए भीड़ के हमले में दस पुलिसकर्मी घायल.
लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के संबंध में उपाय सुझाने के लिए पिछले साल मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया था, अब इसकी अध्यक्षता गृहमंत्री अमित शाह करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ की हिंसा और लोगों को पीट-पीट कर मारने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए दिए गए निर्देशों पर अमल नहीं करने के आरोपों पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है.
किसान पर सितंबर 2017 में उनकी हत्या के पहले आरोपियों द्वारा दो बार हमला किया गया था, जिसको लेकर वे एससी/एसटी अधिनियम के तहत केस दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे थे.
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा, लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि ऐसी घटनाओं पर उन्हें कानून के कोप का सामना करना पड़ेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के लिए अंतिम अवसर देते हुए एक सप्ताह का वक़्त दिया है.
पिछले एक साल में नौ राज्यों में करीब 40 लोगों की हत्या भीड़ द्वारा पीट-पीटकर की जा चुकी है. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस पर कानून बनाने का निर्देश दिया था.
कथित गोरक्षकों और भीड़ द्वारा हो रही हिंसा के ख़िलाफ़ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि डर और अराजकता के माहौल से निपटना सरकार की ज़िम्मेदारी. नागरिक अपने आप में क़ानून नहीं बन सकते.