बॉम्बे हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर को आर्यन ख़ान, उनके दोस्त अरबाज़ मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा को ज़मानत दी थी. शनिवार को जारी कोर्ट के विस्तृत आदेश में कहा गया कि आर्यन के वॉट्सऐप चैट से ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं पाया गया, जो दिखाता हो कि उन्होंने या सह-आरोपियों ने अपराध करने की साजिश रची हो.
मुंबई की एक विशेष अदालत ने इस मामले में किसी भी षड्यंत्र की संभावना को ख़ारिज करते हुए बीते शनिवार को नौ लोगों को ज़मानत दे दी. एनसीबी ने दो अक्टूबर को क्रूज़ जहाज़ पर छापेमारी कर प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त करने का दावा किया था. इस मामले में गिरफ़्तार अभिनेता शाहरुख़ ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान को कुछ दिन पहले ही ज़मानत मिली है.
दो अक्टूबर को मुंबई के तट से एक क्रूज़ जहाज पर एनसीबी की छापेमारी के बाद अभिनेता शाहरुख ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान, अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को गिरफ़्तार किया गया था. जस्टिस एन. डब्ल्यू साम्ब्रे की एकल पीठ ने इन्हें ज़मानत देते हुए कहा कि इस बारे में विस्तृत आदेश शुक्रवार शाम तक जारी किया जाएगा.