राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी 2024) में कथित विसंगतियों के आरोपों के बीच परीक्षा का आयोजन करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसकी गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष को ही जांच पैनल का प्रमुख नियुक्त किया है. इस निर्णय के बाद जांच की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं.
नीट-यूजी परीक्षा परिणाम में विसंगतियों को लेकर दायर याचिका सुनते हुए सर्वोच्च अदालत ने फिलहाल नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया है. हालांकि, अदालत ने जोड़ा कि परीक्षा पर उठ रहे सवालों पर एनटीए को जवाब देना होगा.
बीते पांच मई को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) में पेपर लीक होने के आरोपों को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने ख़ारिज कर दिया था. अब परीक्षा परिणाम आने के बाद अभ्यर्थियों ने 60 से अधिक छात्रों को पूरे अंक मिलने और आठ टॉपर के एक ही परीक्षा केंद्र से होने पर सवाल खड़े किए हैं.
बीते पांच मई को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) के बाद से गुजरात और बिहार में पेपर लीक की बात सामने आई है और आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं. हालांकि, देश भर में विभिन्न परीक्षाओं को आयोजित कराने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) पेपर लीक होने के दावों को ख़ारिज कर चुकी है.
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित केंद्रीय भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं पर लागू होता है. सभी केंद्रीय मंत्रालय और विभाग, साथ ही उनके भर्ती कार्यालय भी नए क़ानून के पारित होने पर उसके दायरे में आएंगे.