नए दिशानिर्देशों के तहत सभी सामाजिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पचास और अंतिम संस्कार आदि में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमित कर 20 कर दी है. ये प्रतिबंध 30 अप्रैल तक जारी रहेंगे.
केंद्र सरकार के नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, राज्यों को अपने यहां के हालात के हिसाब से नाइट कर्फ्यू जैसे फैसले लेने के अधिकार होंगे, लेकिन केंद्र से चर्चा किए बग़ैर वे कंटेनमेंट ज़ोन से बाहर लॉकडाउन का फैसला नहीं ले पाएंगे.