ज़मीनी संस्थाओं की सफलता में वित्तीय प्रबंधन, नेतृत्व विकास, तकनीक और सरकारी नीतियों की समझ की कमी जैसी अनगिनत बाधाएं हैं.
जिन ग़ैर सरकारी संगठनो का लाइसेंस रद्द किया गया है उनमें सीएनआई सिनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विस, वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडो-ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी, चर्च ऑक्जिलरी फॉर सोशल एक्शन और इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया शामिल हैं.
यह तमिलनाडु स्थित दूसरा ईसाई संगठन है, जिसका एफसीआरए लाइसेंस 2024 में रद्द कर दिया गया है. इससे पहले ‘वर्ल्ड विज़न इंडिया’ का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था. यह चिंता जताई गई है कि केंद्र सरकार एफसीआरए का उपयोग उन एनजीओ की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कर रही है, जो इसकी आलोचना करते हैं.
कर्नाटक के बेलगावी ज़िले का मामला. पुलिस के अनुसार, बीते 11 दिसंबर को एक 42 वर्षीय महिला को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने के अलावा उन्हें बिजली के खंभे से बांधकर पीटा गया था. ऐसा इसलिए किया गया था, क्योंकि उनका बेटा एक युवती के साथ भाग गया था. पुलिस ने इस संबंध में सात लोगों को गिरफ़्तार किया था.
भाजपा में रहे डोगरा स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष और पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह ने 2019 में केंद्र द्वारा अनुच्छेद 370 निरस्त करने के फैसले के बाद पार्टी छोड़ दी थी. अब ईडी ने उनकी पत्नी द्वारा संचालित एक एनजीओ द्वारा भूमि अधिग्रहण में अनियमितताओं से संबंधित मामले में उन्हें गिरफ़्तार किया है.
गृह मंत्रालय ने विदेशी धन प्राप्त करने और उसका उपयोग करने वाले एनजीओ की निगरानी की प्रक्रिया कड़ी कर दी है. मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले तीन साल में एनजीओ को 55,449 करोड़ रुपये का विदेशी योगदान मिला है. कुल मिलाकर अब तक 20,693 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं.
यंग विमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ दिल्ली के बाद एक पखवाड़े के भीतर अपना एफसीआरए लाइसेंस खोने वाला सद्भावना ट्रस्ट दूसरा महिला-केंद्रित एनजीओ है. दो और एनजीओ सीएनआई शिशु संगोपन गृह और प्रोग्राम फॉर सोशल एक्शन ने भी हाल ही में अपने लाइसेंस खो दिए हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट में गुजरात स्थित जस्टिस ऑन ट्रायल नामक एक एनजीओ द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया है कि बीबीसी की दो भाग की डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ ने भारत की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है. बीबीसी के ख़िलाफ़ इस संबंध में मानहानि की एक अन्य याचिका एक भाजपा नेता द्वारा दायर की गई है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के कथित उल्लंघन के मामले में ऑक्सफैम इंडिया के कामकाज की सीबीआई से जांच की सिफ़ारिश की है. दावा किया गया है कि ऑक्सफैम इंडिया ने कथित तौर पर कमीशन के रूप में अपने सहयोगियों और कर्मचारियों के माध्यम से सीपीआर को धन भेजा.
वीडियो: भोपाल गैस त्रासदी के बाद के वर्षों में पीड़ितों की संख्या में बढ़ोतरी और गैस के गंभीर दुष्प्रभाव देखे जाने के बाद साल 2010 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने अतिरिक्त मुआवज़े के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया था. बीते दिनों शीर्ष अदालत ने इस मांग को ठुकरा दिया. इस केस में भोपाल के गैस पीड़ित संगठन भी पक्षकार थे, उनके प्रतिनिधियों से इस निर्णय को लेकर बातचीत.
2-3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात भोपाल में अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड के कारखाने से ज़हरीली गैस रिसने के चलते हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर यूनियन कार्बाइड की उत्तराधिकारी कंपनियों से अतिरिक्त 7,844 करोड़ रुपये मुआवज़े की मांग की थी.
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पंजीकरण रद्द होने की तारीख़ से ऐसे एनजीओ तीन साल की अवधि के लिए पंजीकरण के पात्र नहीं होंगे. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में सर्वाधिक 755, महाराष्ट्र में 734, उत्तर प्रदेश में 635, आंध्र प्रदेश में 622 और पश्चिम बंगाल में 611 एनजीओ का पंजीकरण रद्द किया गया है.
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2-3 दिसंबर की दरमियानी रात यूनियन कार्बाइड कारखाने से ज़हरीली गैस के रिसाव के चलते हजारों लोगों की मौत हो गई थी. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के माध्यम से अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड की उत्तराधिकारी कंपनियों से अतिरिक्त मुआवज़े की मांग की है.
गृह मंत्रालय ने अपनी विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम वेबसाइट से वो डेटा हटा दिया है, जिसमें एनजीओ के वार्षिक रिटर्न और उन एनजीओ की सूची शामिल है जिनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं. मंत्रालय ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि ये डेटा जनता के देखने के लिए 'गैर-ज़रूरी' माना गया था.
सीबीआई के अनुसार, गृह मंत्रालय के एफ़सीआरए डिवीज़न के कुछ अधिकारियों ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के प्रमोटरों/प्रतिनिधियों, बिचौलियों के साथ साज़िश में निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करने के बावजूद दान प्राप्त करना जारी रखने के उद्देश्य से इन संगठनों को पिछले दरवाजे से एफसीआरए पंजीकरण/नवीनीकरण प्राप्त कराने की भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त थे.