बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरक़रार रखा फैसला, बार-बार बलात्कार के दोषियों को मौत की सज़ा

2012 के निर्भया कांड के बाद संविधान संशोधन के द्वारा आईपीसी की धारा 376 (ई) के तहत बार-बार बलात्कार के दोषियों को उम्रक़ैद या मौत की सज़ा का प्रावधान किया गया था. इस प्रावधान के तहत 2014 में मौत की सज़ा पाने वाले शक्ति मिल्स सामूहिक बलात्कार कांड के तीन दोषियों ने इस धारा की संवैधानिकता को चुनौती दी थी.

‘आज उन्हें भी जवाब मिल गया जो लड़कियों से कहते हैं कि तुम्हारा हश्र निर्भया जैसा कर देंगे’

सामूहिक बलात्कार की घटना की पीड़िता ज्योति सिंह (निर्भया) की मां ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दोषियों को मौत की सजा देने से वह संतुष्ट हैं.