सिक्किम की महिला को आयकर अधिनियम के तहत छूट से बाहर रखा जाना भेदभावपूर्ण: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि महिला किसी की जागीर नहीं है और उसकी ख़ुद की एक पहचान है. विवाहित होने के तथ्य के कारण उस पहचान को दूर नहीं करना चाहिए. सिक्किम की महिला को इस तरह की छूट से बाहर करने का कोई औचित्य नहीं है.