गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद नगर निगम को निर्देश दिया कि वे नॉन-वेज स्ट्रीट वेंडरों की जब्त की गई सामग्री को क़ानून के अनुसार तत्काल वापस करें. बीते दिनों गुजरात के वडोदरा, राजकोट और भावनगर के बाद अहमदाबाद नगर निगम के नेताओं ने खुले में मांस बिक्री पर बैन लगाने की मांग की थी, जिसके बाद कथित तौर पर मांसाहारी व्यंजन बेचने वालों को हटाने का अभियान शुरू हो गया था.