राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून या एनएसए सरकार को किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानने या लोक व्यवस्था को बाधित करने से रोकने के लिए उसे हिरासत में लेने का अधिकार देता है. इसके तहत किसी व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है. व्यक्ति को आरोप बताए बिना 10 दिनों तक हिरासत में भी रखा जा सकता है.