दिल्ली दंगे संबंधी मामले में गिरफ़्तार उमर ख़ालिद की ज़मानत याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट ने अमरावती में दिए उनके भाषण को लेकर कहा कि यह 'आक्रामक' और 'आपत्तिजनक' था, इसे 'मानहानिकारक माना जा सकता है लेकिन आतंकवादी गतिविधि नहीं ठहराया जा सकता.'
उमर ख़ालिद ने फरवरी 2020 में महाराष्ट्र के अमरावती में दिए गए भाषण में मोदी सरकार की आलोचना की थी, सीएए विरोधी आंदोलन का उल्लेख किया था और नफ़रत को प्यार से जीतने की बात कही थी.