निर्धारित समयसीमा तक पैन को आधार से लिंक न कराने पर जुर्माना 1,000 रुपये था. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया है कि 29 जनवरी, 2024 तक आधार से लिंक न होने वाले पैन की संख्या 11.48 करोड़ है.
इससे पहले शीर्ष स्वास्थ्य निकाय भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा परिषद ने भी लोगों से चबाने वाले तंबाकू के उत्पादों के सेवन से दूर रहने और सार्वजनिक स्थानों पर न थूकने की अपील की थी.
देश की शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान निकाय आईसीएमआर ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना कोरोना वायरस को और फैला सकता है.
आंकड़ों के अनुसार, 27 जनवरी तक 30.75 करोड़ पैन आधार से जोड़े जा चुके हैं. अब 17.58 करोड़ पैन को आधार से जोड़ना बाकी है.
अब तक पैन कार्ड पर पिता का नाम देना अनिवार्य होता था. माता-पिता के अलग होने की स्थिति में मां का नाम देने का विकल्प पांच दिसंबर से लागू होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के क़दम को कोई व्यक्ति चुनौती दे सकता है, लेकिन राज्य नहीं, यह संघीय व्यवस्था के ख़िलाफ़ है.
विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए आधार को जोड़ने की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी गई है.
आरबीआई का यह बयान ऐसे समय आया है जब ख़बर थी कि बैंक खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं है.
पार्टियों को चार साल में कॉरपोरेट से 957 करोड़ रुपये का चंदा, इसमें से सबसे ज़्यादा 705.81 करोड़ भाजपा को मिला है.