भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन करने को लेकर पाकिस्तान को नोटिस भेजा

सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में की गई थी. संधि के तहत सिंधु नदी की सहायक नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में विभाजित किया गया था. पूर्वी नदियों का औसत 33 मिलियन एकड़ फुट जल पूरी तरह इस्तेमाल के लिए भारत को दे दिया गया और पश्चिमी नदियों का क़रीब 135 मिलियन एकड़ फुट पानी पाकिस्तान को दिया गया.