यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया. छत्तीसगढ़ में अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष थी, जो अब 35 वर्ष होगी. जो आवेदक छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, उन्हें 31 दिसंबर 2028 तक आयु में छूट मिलेगी. युवा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सहित किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं.
पिछली भाजपा सरकार में कर्नाटक में मोरल पुलिसिंग एक बड़ा मुद्दा बन गया था. नवगठित कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पुलिस के साथ पहली बैठक में कहा है कि हम इसे ख़त्म कर देंगे. लोगों ने बदलाव की उम्मीद में एक नई सरकार चुनी है. अधिकारियों को उनकी शिकायतों का जवाब देना चाहिए.
झारखंड हाईकोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया, जिसमें दावा किया गया है कि पुलिस विभाग के हाल के एक फैसले से सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों के प्रमोशन पाने की संभावनाएं बाधित होंगी.