सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि नगर निगम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और उनके लिए काम करने वाले संस्थान या राज्यों के सड़क विभाग इन मौतों के लिए ज़िम्मेदार होंगे क्योंकि वे ही सड़कों का ठीक से रखरखाव नहीं कर रहे हैं.
2017 में सड़क पर गड्ढों के चलते 3597 लोग मारे गए, जबकि आंतकी घटनाओं में 803 लोगों की मौत हुई थी.