सीबीआई ने एनडीटीवी, प्रणय रॉय, राधिका रॉय और अन्य के ख़िलाफ़ 2017 में दर्ज मामला बंद कर दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को 48 करोड़ रुपये से अधिक का जानबूझकर नुकसान पहुंचाया.
पत्रकार राना अयूब लंदन जाने के लिए फ्लाइट लेने मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचीं थी, लेकिन इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया. बताया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पत्रकार राना अयूब से पूछताछ और उनका बयान दर्ज करना चाहता है.
पूंजी बाज़ार नियामक सेबी ने एनडीटीवी के प्रवर्तक प्रणय और राधिका रॉय और प्रवर्तक समूह कंपनी आरआरपीआर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड कुछ क़र्ज़ समझौतों के बारे में शेयरधारकों से कथित तौर पर खुलासा नहीं किए जाने के कारण 27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रणय और राधिका रॉय को 12 साल पहले इनसाइडर ट्रेडिंग गतिविधियों से अवैध तरीके से कमाए गए 16.97 करोड़ रुपये लौटाने को भी कहा है.
एनडीटीवी के संस्थापकों को सीबीआई के लुकआउट सर्कुलर के आधार पर शुक्रवार शाम मुंबई हवाई अड्डे पर विदेश जाने से रोका गया. एनडीटीवी ने कहा, कार्रवाई मीडिया को चेतावनी कि वो उनके पीछे चले या नतीजा भुगते.
बीते 14 जून को सेबी ने आदेश पारित करते हुए एनडीटीवी के तीन प्रवर्तकों को दो साल के लिए पूंजी बाज़ार से प्रतिबंधित कर दिया था. साथ ही इस अवधि के दौरान प्रणय रॉय और राधिका रॉय पर कंपनी के बोर्ड में या शीर्ष प्रबंधन स्तर पर बने रहने पर भी रोक लगाई गई थी. प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण ने सेबी के इस आदेश पर रोक लगा दी.
एनडीटीवी के एक शेयर होल्डर क्वांटम सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से साल 2017 में की गई शिकायत के बाद सेबी ने यह रोक लगाई है. इसके साथ ही एनडीटीवी प्रमोटर्स प्रणय रॉय और राधिका रॉय को पूंजी बाजार में दो साल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है. दोनों ने सेबी के आदेश को कानून और तय प्रक्रिया के खिलाफ बताते हुए अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है.